PM CARES (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) फंड एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पिछली जानकारी जारी करने के बाद से PM CARES फंड ने कोई नया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सार्वजनिक नहीं किया है। इस कारण इसकी पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
PM CARES फंड क्या है?
प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत (PM CARES) फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है। इसकी स्थापना मार्च 2020 में की गई थी जब देश और दुनिया कोविड-19 महामारी जैसी गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सामना कर रहे थे।
इस फंड का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों के दौरान राहत एवं सहायता कार्यों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना है।
PM CARES फंड की स्थापना क्यों की गई?
मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान यह महसूस किया गया कि ऐसी आपात स्थितियों में तेज़ी से राहत कार्यों के लिए एक समर्पित फंड की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से PM CARES फंड की स्थापना की गई ताकि संकट के समय आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें और प्रभावित लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
PM CARES फंड का संचालन कैसे होता है?
PM CARES फंड को पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) योगदान से वित्तपोषित किया जाता है। इसमें आम नागरिक, संस्थाएं, कंपनियां और अन्य दानदाता अपनी इच्छा से योगदान कर सकते हैं।
फंड के वित्तीय रिकॉर्ड का ऑडिट एक स्वतंत्र ऑडिटर (Independent Auditor) द्वारा किया जाता है जिससे वित्तीय लेखों की जांच की जाती है।
PM CARES फंड के अध्यक्ष और ट्रस्टी कौन हैं?
PM CARES फंड का संचालन एक ट्रस्ट के रूप में किया जाता है।
- प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) होते हैं।
- रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी (Ex-officio Trustees) होते हैं।
यह संरचना फंड के प्रशासन और निर्णय प्रक्रिया को संचालित करती है।
PM CARES फंड में दान देने पर कर लाभ
PM CARES फंड में दिए गए दान पर करदाताओं को महत्वपूर्ण टैक्स लाभ मिलता है।
- इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 80G के तहत दानदाता को 100% कर कटौती (100% Tax Deduction) का लाभ मिलता है।
- कंपनियों द्वारा PM CARES फंड में दिया गया योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) खर्च के रूप में भी मान्य होता है।
इसी कारण बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट कंपनियों ने इस फंड में योगदान दिया था।
PM CARES फंड को FCRA के तहत क्या छूट मिली है?
PM CARES फंड को फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के तहत विशेष छूट प्रदान की गई है।
इस छूट के कारण यह फंड निर्धारित विदेशी योगदान खाते (Designated Foreign Contribution Account) के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीयों, विदेशी व्यक्तियों और संगठनों से भी दान स्वीकार कर सकता है।
PM CARES फंड के प्रमुख उद्देश्य
PM CARES फंड का उद्देश्य केवल आपदा राहत तक सीमित नहीं है बल्कि इसका दायरा व्यापक है।
इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
1. सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदाओं में राहत
- यह फंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के दौरान राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है।
2. स्वास्थ्य एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना
- फंड का उद्देश्य अनुसंधान (Research), आवश्यक बुनियादी ढांचे (Infrastructure), फार्मास्युटिकल सुविधाओं तथा हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और सुदृढ़ीकरण में सहायता करना भी है।
3. प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता
- PM CARES फंड संकट से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को आर्थिक सहायता, अनुदान (Grants) तथा अन्य आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करने का भी प्रावधान करता है।
RTI और PM CARES फंड: क्या है विवाद?
PM CARES फंड को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद इसकी पारदर्शिता को लेकर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने PM CARES फंड के गठन और उसके संचालन से संबंधित जानकारी देने से इनकार किया है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगने वाले एक आवेदक को PMO ने बताया कि PM CARES फंड, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत "पब्लिक अथॉरिटी" (Public Authority) नहीं माना जाता।
इसी कारण इस फंड से संबंधित जानकारी RTI के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती।
क्या PM CARES फंड CAG और संसदीय जांच के दायरे में आता है?
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार:
- PM CARES फंड RTI अधिनियम के दायरे से बाहर है।
- यह संसदीय जांच (Parliamentary Scrutiny) के दायरे में भी नहीं आता।
- इसके अलावा इसका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट भी नहीं किया जाता।
हालांकि, फंड के वित्तीय खातों का ऑडिट एक स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा किया जाता है।
